मास्क मैंडेट जारी है
एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 79 वर्जीनिया की मास्क की ज़रूरत को सीडीसी के सबसे हाल के मार्गदर्शन से जोड़ता है, जिसमें K-12 स्कूलों की सख्त ज़रूरतें हैं। इसलिए, पांच वर्ष और उससे अधिक उम्र के सभी वर्जिनियन को सीडीसी के मार्गदर्शन और कार्यकारी आदेश 79के अनुसार अपनी नाक और मुँह पर मास्क पहनना चाहिए।
सीडीसी के मार्गदर्शन में कहा गया है कि पूरी तरह से टीका लगाए गए व्यक्तियों को ज़्यादातर सेटिंग में मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं होती है। मौजूदा मार्गदर्शन में ऐसी सेटिंग जहाँ टीका लगाए गए लोगों को अभी भी मास्क पहनना ज़रूरी है, उनमें प्लेन, बस, ट्रेन और सार्वजनिक परिवहन के दूसरे तरीके, ट्रांसपोर्टेशन हब जैसे एयरपोर्ट और स्टेशन, और मेडिकल और सामूहिक सेटिंग शामिल हैं। हेल्थकेयर सेटिंग में मास्क की ज़रूरतों के लिए, कृपया हेल्थ केयर सेटिंग के लिए सीडीसी से मार्गदर्शन यहाँ देखें।
कर्मचारियों को काम के दौरान श्रम विभाग और उद्योग के स्थायी मानकों के अनुसार मास्क पहनना चाहिए। हालांकि, ऐसे नियोक्ता जो अमेरिकी विकलांग अधिनियम या अन्य तुलनीय संघीय कानूनों के अधीन हैं, उन्हें ऐसे आदेशों का पालन करना जारी रखना चाहिए, जिनके लिए ज़रूरत पड़ने पर कर्मचारियों के लिए उचित आवास की आवश्यकता होती है।
सार्वजनिक और निजी K-12 स्कूलों के छात्रों, शिक्षकों, स्टाफ़ और आगंतुकों को स्कूल की संपत्ति पर घर के अंदर रहने के दौरान अपनी नाक और मुँह पर मास्क पहनना चाहिए। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 79 में दिए गए अपवादों का इस्तेमाल अभी भी स्कूलों में किया जा सकता है।
हाँ। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 79 में मास्क गाइडेंस फ़र्श है, छत नहीं। इसलिए, कोई भी निजी संस्था ऐसी मास्क नीति अपना सकती है, जो कार्यकारी आदेश से ज़्यादा सख्त हो, जब तक कि इकाई की नीति राज्य या फ़ेडरल कानून का उल्लंघन न करती हो। हालांकि, कोई संस्था ऐसी नीति नहीं अपना सकती है जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 79 से कम सख्त हो।
कार्यकारी आदेश 79की मास्किंग अनिवार्यता सभी कॉमनवेल्थ एजेंसियों और उच्च शिक्षा संस्थानों पर लागू होती है। इसलिए, सभी एजेंसियों और उच्च शिक्षा संस्थानों से अपेक्षा की जाती है कि वे मास्क पहनने की आवश्यकता को लागू करने के लिए सीडीसी के मार्गदर्शन का पालन करें।
मास्क के संबंध में स्कूल की नीति में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यह सीडीसी के मार्गदर्शन के अनुरूप है, जिसमें कहा गया है कि पूरी तरह से टीका लगाए गए लोगों के लिए अद्यतन मार्गदर्शन के बावजूद स्कूलों को स्कूल साल के आखिर तक सभी मौजूदा शमन रणनीतियों के साथ जारी रखना चाहिए।
स्कूल प्रॉपर्टी से बाहर रहने पर, छात्र, शिक्षक, स्टाफ़ और विज़िटर पूरी तरह से टीका लगने पर अपने मास्क हटा सकते हैं। अगर लोगों को पूरी तरह से टीका नहीं लगाया गया है, तो उन्हें मास्क पहनना चाहिए, जब तक कि वे कम से कम छह फ़ीट की दूरी बनाए रख सकें। स्कूल की संपत्ति में अंदर रहते हुए, छात्रों, शिक्षकों, स्टाफ़ और आगंतुकों को टीकाकरण की स्थिति की परवाह किए बिना मास्क पहनना चाहिए।
एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 79 कारोबार के संचालन को प्रभावित नहीं करता है। तदनुसार, ऑर्डर DOLI के स्थायी मानकों को प्रभावित नहीं करता है, जो कार्यस्थल को नियंत्रित करते हैं। डोली परमानेंट मानक यहां लिंक किए गए हैं। हालांकि अब यह ज़रूरी नहीं है, यहाँ सभी बिज़नेस सेक्टर के लिए सबसे अच्छे तरीकों का लिंक दिया गया है।
प्रतिरक्षाविहीन स्थितियों वाले लोग, जिनमें इम्यूनोस्प्रेसिव दवाएँ (उदाहरण के लिए, माइकोफ़ेनोलेट और रीटक्सिमैब जैसी दवाएँ, ट्रांसप्लांट किए गए अंगों को अस्वीकार करने या रुमेटोलॉजिक स्थितियों का इलाज करने वाली दवाएं) शामिल हैं, उन्हें टीकाकरण के बाद अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता के साथ व्यक्तिगत सुरक्षा उपायों की ज़रूरत के बारे में चर्चा करनी चाहिए।
नहीं, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 79 में K-12 स्कूल मास्क की ज़रूरत का मकसद यह पक्का करना है कि, जब स्कूल का सेशन चल रहा हो, टीकाकरण की स्थिति चाहे जो भी हो, स्कूल की सेटिंग में मास्किंग जारी रहे, जब तक कि 12 और उससे अधिक उम्र के ज़्यादा छात्रों को पूरी तरह से टीका नहीं लग जाता और जब तक छोटे छात्र टीकाकरण के योग्य नहीं हो जाते। जिन छात्रों को अभी तक टीका नहीं लगा है, उनके लिए एक अच्छा उदाहरण पेश करके मास्क का बेहतर तरीके से पालन करने के लिए फ़ैकल्टी, स्टाफ़ और विज़िटर, भले ही उन्हें पूरी तरह से टीका लगाया गया हो, मास्क मैंडेट में शामिल किया गया था। इसके अलावा, CDC अभी भी K-12 सेटिंग में, टीकाकरण की स्थिति चाहे जो भी हो, यूनिवर्सल मास्किंग की सलाह देता है।
जब स्कूल सत्र में नहीं होता है (या जब भी छात्र स्कूल बिल्डिंग में कार्यक्रमों में शामिल नहीं होते हैं), तो लोगों को सीडीसी गाइडेंस के अनुसार मास्किंग की सिफारिशों का पालन करना चाहिए, जिससे पूरी तरह से टीका लगा चुके व्यक्ति बिना मास्क या दूरी के ज़्यादातर गतिविधियों में भाग ले सकते हैं। जिन लोगों को अभी तक पूरी तरह से टीका नहीं लगा है, उन्हें अपनी और अपने आसपास के लोगों की सुरक्षा के लिए मास्क लगाकर दूरी बनाते रहना चाहिए।
अगर किसी स्कूल का सेशन चल नहीं रहा है और K-12 स्कूल में कोई छात्र प्रोग्राम पेश नहीं किया जा रहा है, तो कैंप में यूथ कैंप संचालित करने के लिए सीडीसी के मार्गदर्शन का पालन किया जा सकता है, जिसमें पूरी तरह से टीका लगा चुके स्टाफ़ और कैंपर बिना मास्क और दूरी बनाए भाग ले सकते हैं। अगर सामुदायिक प्रसारण का स्तर पर्याप्त या ऊँचा है, तो टीकाकरण की स्थिति चाहे जो भी हो, डे कैंप सेटिंग के लिए घर के अंदर यूनिवर्सल मास्किंग पर विचार किया जाना चाहिए। K-12 स्कूलों में होने वाले ओवरनाइट कैंप में, कैंप में ओवरनाइट कैंप के लिए सीडीसी के मार्गदर्शन का पालन करना चाहिए, जिसमें कैंपर के लिए मास्किंग की सलाह दी जाती है जिन्हें पूरी तरह से टीका नहीं लगाया गया है, जबकि कैंपर अपने समूह से बाहर की सेटिंग में हैं, उनके लिए मास्किंग की सलाह दी जाती है।
अगर कोई कैंप स्कूल की संपत्ति पर लगाया जाता है, जबकि K-12 की फैकल्टी और स्टाफ़ साइट पर मौजूद हैं, तो वे K-12 फ़ैकल्टी और स्टाफ़ सीडीसी गाइडेंस के अनुसार मास्किंग सुझावों का पालन कर सकते हैं, जिससे पूरी तरह से टीका लगाए गए व्यक्ति बिना मास्किंग या डिस्टेंसिंग के ज़्यादातर गतिविधियों में भाग ले सकते हैं। जिन लोगों को अभी तक पूरी तरह से टीका नहीं लगा है, उन्हें अपनी और अपने आसपास के लोगों की सुरक्षा के लिए मास्क लगाकर दूरी बनाते रहना चाहिए।
CDC और VDH फ़िलहाल 2-4 साल के बच्चों को स्कूलों में मास्क पहनने की सलाह देते हैं, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 79 में बताया गया स्कूल मास्क मैंडेट 5 वर्ष और उससे अधिक उम्र के व्यक्तियों पर लागू होता है। माता-पिता और देखभाल करने वालों को 2-4 साल की उम्र के बच्चे पर मास्क लगाते समय अपने सबसे अच्छे फैसले का इस्तेमाल करना चाहिए। 2 से कम उम्र के बच्चों को मास्क नहीं पहनना चाहिए।
नहीं, झपकी लेने के समय मास्क हटा दिए जाने चाहिए। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 79 में मास्क अपवादों का इस्तेमाल स्कूलों में किया जा सकता है। “कोई भी व्यक्ति जिसे सांस लेने में परेशानी हो, या वह बेहोश है, अक्षम है, या बिना सहायता के मास्क हटाने में असमर्थ है” उसे मास्क की ज़रूरत से छूट दी गई है।
इसके अलावा, सीडीसी गाइडेंस स्पष्ट करता है कि बच्चों की देखभाल करने वालों को “सोने से पहले, झपकी लेने से पहले, [और] जब वे सो सकते हैं (जैसे कि कार की सीट या स्ट्रोलर में)” मास्क हटा देने चाहिए। सोते हुए बच्चे अगर सांस लेने में रुकावट हो, तो हो सकता है कि वे अपना मास्क न हटा पाएं और बच्चों को झपकी के समय मास्क नहीं पहनना चाहिए।
टीके
सीडीसी के मार्गदर्शन में कहा गया है कि किसी व्यक्ति को 2-खुराक वाली वैक्सीन (फ़ाइज़र-बायोएनटेक या मॉडर्न) की दूसरी खुराक लेने के दो हफ़्ते बाद या एक खुराक वाली वैक्सीन मिलने के दो हफ़्ते बाद (जॉनसन & जॉनसन) पूरी तरह से टीका लगाया जाता है। फ़िलहाल, टीकाकरण के बाद पूरी तरह से टीका लगाए जाने की कोई समय सीमा नहीं है।
आपातकालीन विक्रेता सूची में वे विक्रेता शामिल हैं जिनका इस्तेमाल वीए द्वारा किया जाता है। इमरजेंसी मैनेजमेंट विभाग (VDEM) और वीए। सामान्य सेवा विभाग — 'सार्वजनिक आपातकाल की स्थिति' के दौरान ख़रीदारी का डिवीज़न & सप्लाई (DPS)। इस सूची का इस्तेमाल ज़रूरतमंद लोगों को सहायता देने के लिए तुरंत आपूर्ति और सेवाएँ प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है।
इस सूची को यहां पाया जा सकता है।
नीचे दिए गए स्रोत, खुले रहने वाली कार्रवाइयों के लिए कार्यस्थल पर अतिरिक्त मार्गदर्शन देते हैं:
मनोरंजक खेलकूद
मनोरंजक खेलकूद के प्रतिभागियों और आयोजकों को वर्जिनिया डिपार्टमेंट ऑफ़ हेल्थ के “मनोरंजन खेलकूद के लिए विचार” वेबपेज से परामर्श करने के लिए बहुत प्रोत्साहित किया जाता है, जिसे यहाँ पाया जा सकता है, ताकि वायरस के संपर्क में आने और फैलने के जोखिम को कम किया जा सके।
कार्यस्थल की सुरक्षा
नहीं। नियोक्ता को बीमार कर्मचारियों से COVID-19 टेस्ट का परिणाम देने या अपनी बीमारी की पुष्टि करने, बीमारी की छुट्टी के लिए अर्हता प्राप्त करने या काम पर वापस लौटने के लिए स्वास्थ्य सेवा प्रदाता के नोट की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। हेल्थकेयर प्रोवाइडर के कार्यालय और मेडिकल सुविधाएं बहुत व्यस्त हो सकती हैं और ऐसे दस्तावेज़ों को समय पर उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं।
ऐसे नियोक्ता जो फ़िलहाल कुछ या सभी कर्मचारियों को बीमारी की छुट्टी नहीं देते हैं, उन्हें गैर-दंडात्मक “आपातकालीन बीमारी से छुट्टी” की नीतियों का ड्राफ़्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। पक्का करें कि बीमारी से छुट्टी की नीतियां लचीली हों और सार्वजनिक स्वास्थ्य मार्गदर्शन के अनुरूप हों और कर्मचारी इन नीतियों के बारे में जानते हों और उन्हें समझते हों।
लागू करना और उसे लागू करना
कार्यकारी आदेश 79 शुक्रवार, मई 28, 2021 से लागू होगा और जब तक इसमें संशोधन या रद्द नहीं किया जाता है, तब तक यह लागू रहेगा।
तेज़ी से बदलती सार्वजनिक स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए गवर्नर, स्टेट हेल्थ कमिश्नर ओलिवर के परामर्श से, इस आदेश में बदलाव कर सकते हैं या ज़रूरत के मुताबिक नए ऑर्डर जारी कर सकते हैं। गवर्नर सभी विकल्पों को टेबल पर रख रहे हैं और अगर हेल्थ डेटा पर कम या ज़्यादा प्रतिबंधों की ज़रूरत होती है, तो ज़रूरत पड़ने पर वे उन्हें लागू कर देंगे।
कार्यकारी आदेश 79 को वर्जीनिया डिपार्टमेंट ऑफ़ हेल्थ द्वारा लागू किया जाएगा।