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कोरोनावायरस से जुड़ी कार्रवाइयां और सहायता

बिज़नेस ऑपरेशंस

ज़रूरी रिटेल बिज़नेस

इन रिटेल बिज़नेस को ज़रूरी माना जाता है और ये सामान्य कारोबार के घंटों के दौरान खुले रह सकते हैं:

  • किराने की दुकान, फ़ार्मेसी, और अन्य रिटेलर्स जो खाने और पेय पदार्थ या फ़ार्मेसी उत्पाद बेचते हैं, जिनमें डॉलर स्टोर और ग्रॉसरी या फ़ार्मेसी ऑपरेशन वाले डिपार्टमेंट स्टोर शामिल हैं;
  • मेडिकल, प्रयोगशाला, और विज़न सप्लाई के रिटेलर्स;
  • इलेक्ट्रॉनिक रिटेलर्स जो सेल फ़ोन, कंप्यूटर, टैबलेट और दूसरी संचार तकनीक बेचते हैं या उनकी सेवा करते हैं;
  • ऑटोमोटिव पार्ट्स, ऐक्सेसरीज़, और टायर रिटेलर्स के साथ-साथ ऑटोमोटिव की मरम्मत की सुविधा;
  • घर में सुधार, हार्डवेयर, बिल्डिंग मटेरियल, और बिल्डिंग सप्लाई रिटेलर्स;
  • लॉन और गार्डन उपकरण रिटेलर्स;
  • बीयर, वाइन, और शराब की दुकानें;
  • गैस स्टेशन और सुविधा स्टोर के रिटेल फ़ंक्शंस;
  • रिटेल, हेल्थकेयर सुविधाओं के अंदर स्थित है;
  • रिटेल फंक्शन वाले बैंक और अन्य वित्तीय संस्थान;
  • पेट स्टोर और फ़ीड स्टोर;
  • प्रिंटिंग और ऑफ़िस सप्लाई स्टोर; और
  • लॉन्ड्रोमैट और ड्राई क्लीनर्स।

सभी ज़रूरी रिटेल प्रतिष्ठानों को, जितना हो सके, सामाजिक दूरी की सिफारिशों का पालन करना चाहिए, सामान्य सतहों पर सेनिटाइज़ करने के बेहतर तरीकों का पालन करना चाहिए, और राज्य और संघीय अधिकारियों की ओर से कार्यस्थल पर अन्य उपयुक्त मार्गदर्शन का पालन करना चाहिए।

कोई भी ब्रिक-एंड-मोर्टार रिटेल कारोबार, जो ऊपर सूचीबद्ध नहीं है, उसे व्यक्तिगत रूप से ख़रीदारी को हर प्रतिष्ठान 10 संरक्षक तक सीमित करना चाहिए, सामाजिक दूरी के सुझावों का पालन करना चाहिए, सामान्य सतहों को सैनिटाइज़ करना चाहिए, और राज्य और संघीय अधिकारियों से कार्यस्थल पर संबंधित मार्गदर्शन लागू करना चाहिए। अगर ऐसा कोई भी व्यवसाय उचित सामाजिक दूरी की ज़रूरतों के साथ 10-संरक्षक सीमा का पालन नहीं कर सकता है, तो उसे बंद होना चाहिए।

इस आदेश का उल्लंघन करने वाले बिज़नेस पर क्लास 1 के दुराचार का आरोप लगाया जा सकता है। आम तौर पर पूछे जाने वाले सवालों के जवाब के लिए, कृपया यहां देखें। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 53 के पूरे टेक्स्ट के लिए, यहां देखें।

मनोरंजन और मनोरंजन के कारोबार

निम्नलिखित मनोरंजन और मनोरंजन व्यवसाय गैर-ज़रूरी माने जाते हैं और ये जनता के लिए बंद होने चाहिए, जिनकी शुरुआत मंगलवार, मार्च 24, 2020 को 11:59 PM से की जाएगी:

  • थिएटर, परफ़ॉर्मिंग आर्ट सेंटर, कंसर्ट वेन्यू, म्यूज़ियम और अन्य इनडोर एंटरटेनमेंट सेंटर;
  • फ़िटनेस सेंटर, जिम्नेज़ियम, मनोरंजन केंद्र, इनडोर खेल सुविधाएँ, घर के अंदर व्यायाम की सुविधाएँ;
  • ब्यूटी सैलून, नाई की दुकानें, स्पा, मसाज पार्लर, टैनिंग सैलून, टैटू शॉप, और ऐसी कोई भी जगह जहाँ निजी देखभाल या निजी ग्रूमिंग सेवाएं की जाती हैं, जहाँ सामाजिक दूरी के दिशानिर्देशों का अनुपालन करने से छह फ़ीट की दूरी नहीं रहेगी;
  • रेसट्रैक और ऐतिहासिक हॉर्स रेसिंग सुविधाएं;
  • बॉलिंग ऐली, स्केटिंग रिंक, आर्केड, मनोरंजन पार्क, ट्रैम्पोलिन पार्क, मेले, कला और क्राफ्ट सुविधाएँ, एक्वैरियम, चिड़ियाघर, एस्केप रूम, इनडोर शूटिंग रेंज, सार्वजनिक और निजी सोशल क्लब, और घर के अंदर सार्वजनिक मनोरंजन की अन्य सभी जगहें।

इस आदेश का उल्लंघन करने वाले बिज़नेस पर क्लास 1 के दुराचार का आरोप लगाया जा सकता है। आम तौर पर पूछे जाने वाले सवालों के जवाब के लिए, कृपया यहां देखें। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 53 के पूरे टेक्स्ट के लिए, यहां देखें।

डाइनिंग और ऑन-साइट अल्कोहल इस्टैब्लिशमेंट

निम्नलिखित प्रतिष्ठानों में सभी डाइनिंग और इकट्ठा होने की जगह, आम लोगों के लिए बंद होने चाहिए, जिसकी शुरुआत मंगलवार, मार्च 24, 2020 को 11:59 बजे से होगी। इन प्रतिष्ठानों में डिलीवरी और/या टेकआउट सेवाएं जारी रखी जा सकती हैं। प्रतिष्ठानों में शामिल हैं:

  • रेस्तराँ;
  • डाइनिंग इस्टैब्लिशमेंट;
  • फ़ूड कोर्ट्स;
  • किसानों के बाज़ार;
  • ब्रुअरीज;
  • माइक्रोब्रेवरीज़;
  • डिस्टिलरीज;
  • वाइनरी; और
  • टेस्टिंग रूम।

इस आदेश का उल्लंघन करने वाले बिज़नेस पर क्लास 1 के दुराचार का आरोप लगाया जा सकता है। आम तौर पर पूछे जाने वाले सवालों के जवाब के लिए, कृपया यहां देखें। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 53 के पूरे टेक्स्ट के लिए, यहां देखें।