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एजेंसी के विषय में

वर्जीनिया क्रिमिनल सेंटेन्सिंग कमीशन एक न्यायिक शाखा एजेंसी है जिसमें 17 सदस्य शामिल होते हैं, जिन्हें मुख्य न्यायाधीश, गवर्नर और जनरल असेंबली द्वारा नियुक्त किया जाता है। कम से कम एक सदस्य अपराध का शिकार या अपराध पीड़ितों के संगठन का प्रतिनिधि होना चाहिए।

कमीशन पर पूरे कॉमनवेल्थ में सर्किट कोर्ट में इस्तेमाल किए जाने वाले गुंडागर्दी से जुड़े दिशा-निर्देशों को विकसित करने, लागू करने और उन्हें प्रशासित करने का आरोप है। सजा सुनाने के दिशा-निर्देश, जो विवेकाधीन हैं, सर्किट कोर्ट के जजों को सजा देने के लिए कई सुझाए गए विकल्प उपलब्ध कराते हैं। प्रशिक्षण और शिक्षा कमीशन की जारी गतिविधियाँ हैं। कमीशन साल भर के लिए सजा संबंधी दिशानिर्देश, सेमिनार, साथ ही कई प्रकाशन और अन्य सामग्रियां प्रदान करता है। एजेंसी अपराधी जोखिम मूल्यांकन, जुर्म, और प्रोबेशन के उल्लंघन जैसे विषयों पर कई तरह के आपराधिक न्याय शोध करती है। आयोग प्रस्तावित आपराधिक न्याय कानून के वित्तीय प्रभाव का आकलन करने के लिए विश्लेषण करने के लिए भी ज़िम्मेदार है।