बच्चों की सेवा अधिनियम (CSA) अब 1993 में बनाए गए क़ानून का नाम है, जो जोखिम वाले युवाओं और उनके परिवारों के लिए सेवाएँ ख़रीदने के लिए एकल राज्य कोष की स्थापना करता है। राज्य के फ़ंड, स्थानीय सामुदायिक फ़ंड के साथ मिलकर, स्थानीय अंतर-एजेंसी टीमों द्वारा प्रबंधित किए जाते हैं, जो युवाओं के लिए सेवाओं की योजना बनाते हैं और उनकी देखरेख करते हैं। CSA का लक्ष्य कॉमनवेल्थ में परेशान और जोखिम वाले युवाओं और उनके परिवारों की खूबियों और ज़रूरतों को पूरा करते हुए, सेवाओं और फ़ंडिंग की एक सहयोगी प्रणाली तैयार करना है, जो बाल-केंद्रित, परिवार-केंद्रित और समुदाय आधारित हो।